Anti-raging cell

महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार से छात्रों का उत्पीड़न अथवा रैगिंग प्रतिबंधित है तथा इसे नज़रअंदाज नहीं किया जायेगा। रैगिंग से सम्बंधित कोई भी शिकायत पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी और आगे अनुशासन समिति को शिकायत सौपी जाएगी। जिसके अंतर्गत रैगिंग में दोषी पाए जाने वाले छात्र के विरुद्ध संस्था के कानूनों और नियमो के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही की जाएगी और यदि आवश्यकता हुई तो महाविद्यालय से निष्काषित भी किया जा सकता है।