महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों का उत्पीड़न अथवा रैगिंग प्रतिबंधित है. । रैगिंग से सम्बंधित कोई भी शिकायत पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी और आगे अनुशासन समिति को शिकायत सौपी जाएगी। जिसके अंतर्गत रैगिंग में दोषी पाए जाने वाले छात्र के विरुद्ध संस्था के नियम तथा विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। महाविद्यालय से निष्काषित भी किया जा सकता है।